उत्तर प्रदेश. जूही में नाबालिग बच्ची से तीन महीने तक रेप करने वाले को कोर्ट ने दोषी मानते हुए मंगलवार को 10 साल कैद और 45 हजार जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम पीडि़ता को देने का आदेश दिया. जुर्माना नहीं अदा करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा.

जूही परमपुरवा निवासी जितेंद्र प्रजापति पड़ोसी नाबालिग को 17 मई 2016 को बहला कर अपने साथ ले गया था. उसने नाबालिग का रेप कर उसका Video भी बना लिया. इसके बाद वह तीन महीने तक नाबालिग को ब्लैकमेल कर रेप करता रहा. 2 अगस्त को पीडि़त ने भाई को आपबीती बताई तो भाई ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. इस मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को विजय राजे सिसोदिया की कोर्ट में हुई. एपीओ गंगा प्रसाद यादव ने बताया कि गवाहों के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है.