रायपुर. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने रियल एस्टेट और एजेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा घोषित कर दिया है. इस बाबत आज रेरा के रजिस्ट्रार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है. विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए पात्र व्यक्ति 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि दक्षता और पारदर्शिता के साथ रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेरा (भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) का गठन किया गया है. केंद्रीय कानून के तहत सभी राज्यों में रेरा का गठन किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ राज्य में इसका गठन हो चुका है. रेरा अर्धन्यायिक संस्था है. इसकेे अध्यक्ष का कार्यकाल पांच वर्ष का है. विगत महीने बतौर अध्यक्ष विवेक ढांड ने पदभार संभाल लिया है.

गठन के बाद छत्तीसगढ़ में रेरा का कामकाजों में तेजी आ चुकी है. छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रारंभ करते हुए प्रोजेक्ट एवं एजेंट रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया है. प्राधिकरण को अब तक प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु 3 एवं एजेंट रजिस्ट्रेशन हेतु 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिनका परीक्षण कर प्राधिकरण द्वारा पंजीयन क्रमांक जारी किया जा चुका है.

भू-संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 की धारा 3(1) के अनुसार प्रत्येक प्रमोटर को चालू नवीन प्रोजेक्ट कार्य में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. इसी तरह अधिनियम की धारा-9 अंतर्गत प्रत्येक रियल एस्टेट एजेंट को भी रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है. अतः भू-संपदा विनियामक और विकास अधिनियम 2016 की धारा 25 और धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ भू संपदा नियामक प्राधिकरण द्वारा चालू नवीन प्रोजेक्ट स्टेट एजेंट के रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 31 मई 2018 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है. उक्त समय सीमा के भीतर प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की दशा में संबंधों पर भू संपदा विनियमन अधिनियम 2016 की धारा 59 और धारा 62 के प्रावधान आकर्षित होंगे .