रायपुर. रेरा ने अपना घेरा एक कदम और बढ़ा लिया है. रेरा ने आज एक एसओपी जारी किया है. इस एसओपी के तहत बिना रजिस्ट्रेशन कार्य करने वाले एजेंट या ब्रोकर पर कार्रवाई करने छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा ) ने चेतावनी दिया है. रेरा ने प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया कि रेरा अधिनियम लागू होने के उपरांत रियल एस्टेट के सभी प्रोजेक्ट्स के साथ साथ रियल एस्टेट का व्यवसाय करने वाले सभी एजेंट्स ब्रोकर आदि को भी रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.
इन प्रावधानों के पीछे मंशा यह है कि एजेंट के माध्यम से भी संपत्ति क्रय करने पर क्रेता के हितों की सुरक्षा हो सके. छत्तीसगढ़ में रेरा ने गठन के तुरंत बाद फरवरी 2018 से ही रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्य प्रारंभ कर दिया है. रेरा को प्राप्त सभी 68 आवेदनों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया जा चुका है. छत्तीसगढ़ रेरा अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराने हेतु कड़ाई प्रारंभ कर दी है.
रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले सभी एजेंट रेरा के अंतर्गत अतिशीघ्र रजिस्ट्रेशन कराने निर्देशित किया है. रियल एस्टेट एजेंट्स के रजिस्ट्रेशन हेतु एजेंट्स की सुविधा की दृष्टि से रेरा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है. जिसमें एजेंट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरलता से वर्णित किया गया है. इससे रियल एस्टेट एजेंट को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझने में काफी आसानी होगी.
रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रियल एस्टेट एजेंट्स रजिस्ट्रेशन हेतु रेरा के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. रजिस्ट्रेशन संबंधी परिपत्र निर्देशों के साथ आवेदन पत्र संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की चेक लिस्ट संबंधित प्रारूप रेरा के वेब पोर्टल rera.cgstate.gov.in के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु 30 दिन की समयसीमा निर्धारित किया गया है. किंतु छत्तीसगढ़ द्वारा तत्काल रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किए जा रहे हैं.
आवेदकों की सुविधा के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन नंबर sms के माध्यम से व प्रमाण पत्र ईमेल के माध्यम से प्रेषित किए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ने एजेंट रजिस्ट्रेशन के संबंध में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु हेल्पलाइन नंबर 80 5075 8564 किया है. बिना रजिस्ट्रेशन कार्य कर रहे एजेंट्स की जानकारी ईमेल ID [email protected] पर उपलब्ध कराई जा सकती है. ऐसी सूचनाएं देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा.
रेरा ने जारी एसओपी में स्पष्ट किया है कि बिना रजिस्ट्रेशन कार्य करने वाले एजेंट पर उनके प्रत्येक दिन हेतु ₹10000 का अर्थदंड लगाया जाएगा. रेरा ने प्रमोटर्स हेतु भी बाध्यता आरोपित की है कि वे पंजीकृत एजेंट के माध्यम से संव्यवहार करें. साथ ही क्रेताओं से भी अपील की है कि वह किसी भी अपंजीकृत एजेंट के माध्यम से संव्यवहार ना करें. रेरा अंतर्गत रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट्स की जानकारी रेलवे पोर्टल पर रिपोर्ट में उपलब्ध है. जहां से क्रेता रजिस्टर्ड एजेंट के विवरण कर सकते हैं.