हेमंत शर्मा,इंदौर। छत्तीसगढ़ की टीचर से गैंगरेप करने वाले आरोपियों पर मध्यप्रदेश की पुलिस द्वारा रासुका की कार्रवाई की जा रही है। सनसनीखेज गैंगरेप के आरोपी पति राजेश विश्वकर्मा और नौकर विपिन भदौरिया पर की रासुका की कार्रवाई। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर के जूनी इंदौर और शिप्रा, बेमेतरा में दर्ज अपराधों के आधार पर की रासुका की कार्रवाई। मामले के मुख्य आरोपी राजेश पर 6 मुकदमे दर्ज है। वहीं दूसरा आरोपी नौकर विपिन भदौरिया पर 24 अपराध दर्ज है।

बता दें कि सरकारी टीचर के साथ पति सहित आरोपियों ने बंधक बनाकर गैंगरेप किया था। सोमवार को आरोपी नौकर विपिन भदौरिया को लेकर पुलिस इंदौर पहुंची है।

चांदी के कड़े और 12 हजार के लिए दादी की हत्या
मनीष मारू, आगर मालवा। आगर में एक जघन्य हत्याकांड के मामले में हत्यारे को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश इटावदिया ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार गुप्ता ने बताया कि 19 सितंबर 2019 को रात में गुजरी बाई 75 वर्ष निवासी ग्राम पलड़ा का शव पुलिस ने बरामद किया था। मामले की जांच में पुलिस ने आरोपी सुरेश पिता बिहारी लाल बंजारा 23 वर्ष निवासी ग्राम पलड़ा( रिश्ते में मृतका का पोता) को हिरासत में लेकर पूछताछ में आरोपी ने अपनी दादी की हत्या करना कबूल कर चांदी के कड़े, 12 हजार नगद लूटने की बात बताई थी।

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मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए न्यायाधीश ने धारा 302 भादवि में आरोपी को आजीवन कारावास और 1 हजार के अर्थदंड, धारा 201 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच सौ रुपए अर्थदंड, धारा 450 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार अर्थदंड एवं धारा 397 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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