दिल्ली में कोविड-19 महामारी के दौरान अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता मिल सकती है. दिल्ली सरकार ने ऐसे परिवारों के लिए लंबित मुआवजे पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) ने बताया कि कोरोना के कारण जान गंवाने वाले परिवारों को अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया था.
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि ऐसे मामलों की जांच के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है, जिसकी पहली बैठक जून के पहले सप्ताह में आयोजित होगी. उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के दौरान भी इसी तरह का एक मंत्री समूह कार्यरत था, और जब भाजपा सरकार सत्ता में आई, तो उसने फिर से एक नया मंत्री समूह स्थापित किया है जो इन मामलों की जांच करेगा.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि ऐसे मामलों की जांच के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है, जिसकी बैठक जून के पहले सप्ताह में आयोजित होगी. उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के दौरान भी इसी तरह का एक मंत्री समूह बनाया गया था, जो इन मामलों की जांच करता था. अब जब भाजपा सरकार ने सत्ता संभाली है, तो उसने फिर से एक मंत्री समूह का गठन किया है, जो इन मुद्दों की जांच करेगा.
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि ऐसे मामलों की जांच के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया है, जिसकी बैठक जून के पहले सप्ताह में आयोजित होगी. उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार के दौरान भी इसी तरह का एक मंत्री समूह बनाया गया था, जो इन मामलों की जांच करता था. अब जब भाजपा सरकार ने सत्ता संभाली है, तो उसने फिर से एक मंत्री समूह का गठन किया है, जो इन मुद्दों की जांच करेगा.
दिल्ली में कोविड संक्रमण से संबंधित जटिलताओं के कारण 26,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जैसा कि आधिकारिक आंकड़ों में दर्शाया गया है. वर्ष 2021 में, उस समय की AAP सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की.
योजना के अंतर्गत, कोविड के कारण किसी सदस्य को खोने वाले प्रत्येक परिवार के लिए 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है. यदि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला था, तो ऐसे परिवारों को हर महीने 2,500 रुपये अतिरिक्त दिए जाने का प्रावधान है. इसके साथ ही, दिल्ली आपदा प्रतिक्रिया कोष (DDRF) से भी 50 हजार रुपये की एकमुश्त अनुग्रह सहायता प्राप्त होती है, और दिल्ली सरकार से भी इसी राशि का लाभ मिलता है.
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