बिलासपुर। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में स्थिति को देखते हुए क्रमश: छूट दी जा रही है. इस कड़ी में बिलासपुर कलेक्टर ने नया आदेश जारी कर लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंथ को शिथिल किया है.

जारी नए आदेश में तय किया गया है कि व्यापारिक संगठनों के द्वारा निर्धारित क्रम के अनुसार बाजार मेें 50 प्रतिशत दुकानें खुलेंगी. ई-कामर्स के माध्यम से होम डिलीवरी और कुरियर डिलीवरी के लिए शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. यही नहीं निर्धारित अवधि के दौरान रेल, बस अथवा हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या हवाई अड्डे तक आने-जाने वाले यात्रियों पास की जरूरत नहीं होगी. जिले से बाहर जाने के लिए ई-पास होना होगा.

इसके अलावा आपात स्थिति में चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 4, आटो में ड्राइवर सहित 3, दो पहिया वाहन में दो लोगों को यात्रा की अनुमति होगी. रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड अथवा हॉस्पीटल आने-जाेन के लिए ऑटो-टैक्सी परिचालन की अनुमति होगी, लेकिन अन्य कार्य के लिए परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. निर्देश का उल्लंघन करने पर 15 दिन के लिए गाड़ी को जब्त तक चालानी और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.