सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। परिवहन संबंधी सेवाओं का आसान और घर के निकट उपलब्ध कराने के लिए राज्यभर में परिवहन सुविधा केन्द्र खोलने की प्रक्रिया को मंजूरी मिल गई है. इन परिवहन केंद्रों के खुलने से एक तरफ जहां परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए दलालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वहीं दूसरी ओर इन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से लगभग पांच हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा.

परिवहन संबंधी सेवाओं में विस्तार के लिए राज्यभर में परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 26 जनवरी को घोषणा की थी. मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के बाद इस संबंध में प्रक्रिया शुरू की गई. इस दौरान परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना और भूमिका को लेकर परिवहन विभाग की ओर से प्रारूप तैयार किया गया. इस प्रारूप को अनुमोदित कर आगे की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जारी मार्गदर्शिका के अनुसार, राज्यभर में लगभग एक हजार परिवहन सुविधा केन्द्र खोले जाएंगे. इन परिवहन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से करीब पांच हजार युवाओं के रोजगार सृजन की संभावना भी बनेगी.

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2021 को जारी भारत सरकार के राजपत्र क्रमांक 240(अ) के अनुसार लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन सुविधा केन्द्र को अधिकृत किया जा सकता है. इस परिकल्पना को रोजगारन्मुखी स्वरूप देने के लिए छत्तीसगढ़ में परिवहन सुविधा केन्द्र की स्थापना का निर्णय लिया गया है. परिवहन सुविधा केन्द्रों में लर्निंग लाइसेंस के अलावा अन्य परिवहन संबंधी सेवा के लिए आवेदन किया जा सकेगा. मार्गदर्शिका में परिवहन सुविधा केन्द्रों में विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क भी निर्धारित किया गया है.

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दलालों के फेर में नहीं आएंगे लोग

राज्य में परिवहन सुविधा केन्द्रों की स्थापना का सबसे बड़ा लाभ आमजनता को होगा. अब तक सही जानकारी के अभाव में बड़ी संख्या में लोग अनाधिकृत एजेंटों से संपर्क कर परिवहन संबंधी सेवा के लिए आवेदन करते रहे हैं, जिससे उन्हें समय अधिक लगने के साथ ही आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता रहा है. परिवहन संबंधी सुविधाओं के लिए अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी.

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