कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट ने बहुचर्चित रेप के आरोपी निलंबित तहसीलदार को बड़ी राहत दी है। निलंबित तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान की याचिका को स्वीकार करते हुए FIR निरस्त करने का आदेश दिया है।

मुझे उसका जैविक पिता बताया गया

शत्रुघ्न सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में दलील दी थी कि-” पीड़िता का एक ही बेटा एक केस में अमित और दूसरे केस में मुझे उसका जैविक पिता बताया गया”। हाईकोर्ट ने कहा- घटना की टाइमिंग से स्पष्ट हो रहा है कि बदला लेने की नीयत से केस दर्ज कराया है।

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महिला थाना में FIR दर्ज हुई थी

बता दें कि 5 जनवरी 2025 को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप निलंबित तहसीलदार पर लगा था। पीड़ित महिला की शिकायत पर महिला थाना पड़ाव में FIR दर्ज की गई थी। केस दर्ज होने के बाद प्रशासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था।

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