लखनऊ. सपा नेता की याजदान बिल्डिंग को हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने यजदान बिल्डर को बड़ी राहत दी है. अदालत ने सारे दस्तावेज जमा कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही कहा है कि सुनवाई पूरी होने तक बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाएगी. यजदान बिल्डर के मामले में बुधवार यानी कल भी सुनवाई होगी.

बता दें कि याजदान बिल्डिंग को जमींदोज करने के लिए मुंबई से विशेष टीम सोमवार को आई थी. मजदूर सबसे पहले 7वें फ्लोर पर पहुंचे थे. विरोध के बीच यजदान बिल्डर की बिल्डिंग को जमींदोज करने के मामले पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि सुनवाई तक बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाएगी. बता दें कि इस मामले पर कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के दौरान बिल्डिंग को लेकर नया आदेश जारी किया जाएगा. यह बिल्डिंग सपा नेता याजदान की है. वर्ष 2015 में प्रयाग नारायण रोड पर नजूल की जमीन पर इसका निर्माण कराया गया था.

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जब नजूल की भूमि पर बन रहे अपार्टमेंट का निर्माण  हो रहा था तो LDA के अफसरों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई. इतना ही नहीं अपार्टमेंट का मानचित्र स्वीकृत कर दिया था. वहीं शिकायत के बाद नौकरी बचाने के लिए LDA के अधिकारियों ने अपार्टमेंट को सील कर दिया था. इसके बाद शमन मानचित्र के लिए बिल्डर से 75 लाख रुपए जमा करा लिए गए.

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