रायपुर 26 अगस्त 2017/ राज्य में रियल इस्टेट रेग्यूल्येटरी प्राधिकरण (रे-रा) के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रितिंकर दिवाकर की अध्यक्षता में हाल ही में बिलासपुर में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सरकार के आवास और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह और विधि विभाग के प्रमुख सचिव श्री रविशंकर शर्मा भी शामिल हुए।

आवास और पर्यावरण विभाग के सचिव श्री संजय शुक्ला ने आज यहां बताया कि न्यायमूर्ति श्री दिवाकर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रेरा के अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव स्तर से ऊपर के अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च न्यायिक सेवा के कार्यरत अथवा सेवा निवृत्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाए। इसी तरह रेरा में दो सदस्यों के पद के लिए सचिव स्तर के ऊपर के अखिल भारतीय सेवाओं के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों से और उच्च न्यायिक सेवाओं के कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन बुलाए जाएं।
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार रेरा के अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए आवेदन 30 सितम्बर 2017 तक सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजे जा सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आवेदनों को संकलित कर आवास एवं पर्यावरण विभाग को सौंपा जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रेरा का गठन होने तक कॉलोनाईजरों द्वारा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग में अपना अस्थायी पंजीयन करवाया जा सकेगा। इसके लिए उन्हें नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय को आवेदन देना होगा। इन आवेदनों का परीक्षण करने के बाद उन्हें नियमों के तहत अस्थायी पंजीयन दिया जाय।