रायपुर. सड्डू स्थित वीआईपी सिटी (VIP City, Saddu) में पिछले 8 सालों से स्थाई बिजली कनेक्शन ना देने और रेरा (RERA) के आदेश को ना मानने पर रेरा (RERA) ने बिल्डर राकेश पाण्डेय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है.

दरअसल, ये पूरा मामला साल 2014 का है. मामले को लेकर शिकायतकर्ता रिटायर्ड डीआईजी प्रवीर दास ने बताया कि वीआईपी सिटी में लोगों ने प्लॉट खरीदकर मकान बनाया है. 2007 में कॉलोनी बनी और वे साल 2014 से यहां रह रहे हैं. उन्होंने बताया कि बिल्डर राकेश पांडेय द्वारा शुरू से ही स्थाई बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया. जब से वे यहां रह रहे हैं, प्राइवेट कनेक्शन लेकर रह रहे हैं. कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ.

रेरा कोर्ट में की शिकायत

रिटायर्ड डीआईजी प्रवीर दास ने बताया कि समस्या हल ना होने की वजह से उन्होंने अन्य शिकायतकर्ता अविनाश पाण्डेय और प्रभा सिंह ने 2020-2021 में रेरा में बिल्डर राकेश पांडेय के खिलाफ रेरा में शिकायत लगाई थी. इस पर 16 मार्च 2021 को रेरा कोर्ट ने राकेश पाण्डेय को आदेशित करते हुए दो महीने में सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि बिजली की व्यवस्था मूलभूत सुविधा है. प्रवीर दास के मुताबिक राकेश पाण्डेय ने कोर्ट के आदेश के बाद भी स्थाई बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया और अगस्त-सितंबर 2021 में ही हाईकोर्ट से इस मसले पर स्टे मांगा. लेकिन यहां भी कोर्ट ने इनकी मांग को खारिज कर दिया और कहा कि ये मूलभूत सुविधा है, ये उपलब्ध कराना ही चाहिए. इसके बाद भी राकेश पाण्डेय ने अब तक स्थाई बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया है. जिस पर रेरा कोर्ट ने राकेश पाण्डेय की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है.

हर महीने 18 हजार रुपये का बिल

रिटायर्ड डीआईजी प्रवीर दास ने बताया कि इस समस्या के चलते वैकल्पक तौर पर वे पिछले 8 साल से 10-14 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली ले रहे हैं. जिसके कारण हर महीने उन्हें 12 से 18 हजार रुपये तक का बिल आता है. उन्होंने कोर्ट में भी ये बिल सब्मिट किए हैं.