कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण लागू न किए जाने के संबंध में दायर रिट अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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दरअसल, ओबीसी एडवोकेटस वेलफेयर एसोसिएशन ने सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ रिट अपील दायर की है। जिसमें कहा गया है कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति में आरक्षण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण लागू करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। लेकिन सिंगल बेंच ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि कोर्ट सरकार को आरक्षण नियम को लागू करने के निर्देश नहीं दे सकता है।
शुक्रवार को रिट अपील दायर पर सुनवाई जस्टिस शील नागू और जस्टिस अरुण कुमार शर्मा ने की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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