रायपुर। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया कल (12 दिसंबर 2024) से शुरू होगी. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.
जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 और निर्वाचन नियम, 1995 के प्रावधानों का पालन करते हुए ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों, और जिला पंचायतों के विभिन्न पदों का आरक्षण किया जाएगा. केवल जिला पंचायत अध्यक्ष के पद का आरक्षण राज्य स्तर पर होगा.
देखिये पत्र-
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक