रेवाड़ी में पॉक्सो अदालत का फैसला, 9 साल की छात्रा से स्कूल में छेड़छाड़ के मामले में शिक्षक दोषी करार

हरियाणा के रेवाड़ी में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दोषी म्यूजिक टीचर को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

चौथी कक्षा में पढ़ती थी बच्ची

मामला 29 दिसंबर 2021 का है। पुलिस के अनुसार, रेवाड़ी शहर की रहने वाली एक महिला ने अपनी नौ वर्षीय बेटी के साथ स्कूल में छेड़छाड़ की शिकायत महिला थाना में दर्ज कराई थी। बच्ची निजी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा थी। शिकायत में स्कूल के म्यूजिक टीचर पर अनुचित हरकत करने और विरोध करने पर बच्ची को डराने-धमकाने का आरोप लगाया गया था।

शिकायत के बाद पुलिस ने की कार्रवाई

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद अदालत ने शिक्षक को दोषी ठहराया और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्त कार्रवाई का संदेश

पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में पुलिस सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ऐसे मामलों में त्वरित जांच कर आरोपियों को सजा दिलाने के प्रयास जारी रखने की बात कही।

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