Bihar Politics: राजद नेता और बालू कारोबारी सुभाष यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने आज शुक्रवार (25 अक्टूबर) को कोडरमा से नामांकन करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अब वे झारखंड की कोडरमा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. पटना हाईकोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.

राज्य सरकार ने दाखिल की थी अर्जी

अब इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा गया है. मुख्य न्यायाधीश किसी दूसरे बेंच में इस मामले को भेजेंगे, जिसके बाद सुनवाई होगी. बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने पहले सुभाष यादव को नामांकन करने का आदेश दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मामले में ईडी को प्रतिवाद नहीं बनाए जाने का हवाला देते हुए इस आदेश को बदलने का अनुरोध किया था.

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क्या है पूरा मामल?

दरअसल सुभाष यादव ईडी मामले में गिरफ्तार है. ऐसे में उन्हें नामांकन करने के लिए ईडी को भी परमिशन के लिए कोर्ट के जरिए प्रतिवादी बनाना था. लेकिन उन्होंने ईडी को पक्षकार बनाए बिना ही नामांकन दाखिल करने का आदेश कोर्ट से ले लिया, जिसे लेकर राज्य सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी. जिसपर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

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कोडरमा से उम्मीदवार थे सुभाष यादव

पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से आरजेडी को भी झटका लगा है. पार्टी ने कोडरमा सीट से बतौर प्रत्याशी सुभाष यादव के नाम की घोषणा भी कर चुकी थी. कोडरमा सीट से सुभाष यादव आरजेडी के दमदार उम्मीदवार माने जाते हैं. ऐसे में अब पार्टी और सुभाष यादव की निगाहें मुख्य न्यायाधीश के फैसले पर होगी. बता दें कि कोडरमा से सुभाष यादव की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी और जेडीयू राजद पर हमलवार थे.

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