रायपुर/बिलासपुर. महानिरीक्षक रेसुब बिलासपुर, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेसुब बिलासपुर से प्राप्त दिशा निर्देश “ऑपरेशन नारकोश” के अभियान के तहत रेलवे स्टेशन बिलासपुर एवं रेलवे परिक्षेत्र में चलाये गए चेकिंग अभियान के दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे स्टेशन बिलासपुर पार्सल गेट के पास स्थित साईं मंदिर के पास (थाना क्षेत्राधिकार तारबाहर)  समय 11:00 बजे तीन व्यक्ति, जो अपने पास एक-एक बैग रखे है.

 उन बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे है. उक्त सूचना पर थाना प्रभारी तारबाहर मनोज नायक, , निरीक्षक सीआईबी रेसुब कर्मपाल सिंह सिंह गुर्जर, निरीक्षक ACCU धर्मेन्द्र वैष्णव, उप निरी ए के बिन्द, उप निरी मिलन सिंह, सउनि एस बि द्विवेदी, एस टोपो  एवम ,आरक्षक मुरली, नीरज कुमार के साथ रवाना होकर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत विधिवत् कार्यवाही कर उक्त तीनों आरोपियों नाम पता क्रमश

(1) राजू कुमार पिता गोपीचन्द शाह, उम्र 28 वर्ष, सा.गौखुला, थाना शिकारपुर, जिला पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), बिहार

(2) अमित कुमार पिता अनिल प्रसाद लोनिया, उम्र 22 वर्ष, सा.जयसिंगपुर, थाना सिकटा, पोस्ट शिकारपुर, जिला पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), बिहार

(3) संजय पटेल पिता सतेन्द्र पटेल, उम्र 19 वर्ष, सा.ग्राम बरदेही, थाना सिकटा, जिला पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), बिहार के कब्जे से मादक पदार्थ गांजा प्रत्येक व्यक्ति से  2-2 किलो कुल  6kg ग्राम कीमती करीबन 60,000 रूपये, तीन नग मोबाइल को मुताबिक जप्त कर जप्ती बनाया गया. तीनों आरोपियों ने स्वीकार कर बताया कि वह इस गांजे को संबलपुर और झारसुगुड़ा से लाते थे, और यह तीनों आरोपी व्यक्ति यही गणेश नगर बिलासपुर में किराए का मकान लेकर रह रहे थे.

 उक्त तीनो आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट का पाये जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना तारबाहर लेकर गए, जहां उक्त तीनो के विरुद्ध थाना तारबाहर द्वारा  अपराध क्रमांक 108/2023 धारा 20(b) NDPS Act दिनाँक 10.04.2023 दर्ज कर विवेचना में लिया गया.

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