शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर. आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. भूपेंद्र सिंह की जमानत याचिका जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने स्वीकार की है.

आपको बता दें कि 1 जनवरी को पुलिस ने केनाल रोड में अपनी स्विफ्ट कार से जा रहे भूपेन्द्र सिंह को लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने की सूचना पर रोका था. आरोप है कि भूपेन्द्र सिंह शराब के नशे में था और उसने इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को धमकी देने के साथ ही गाली-गलौच भी किया था. जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था.

इस दौरान उसने जवानों से अभद्रता की थी. इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने व एससी एसटी एक्ट का मामला दर्ज किया था.

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