रायपुर। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ( एचएसआरपी ) लगाए कार की डिलीवरी करने पर कार्रवाई करते हुए आरटीओ ने होंडा कार डीलर शुभ होंडा का ट्रेड लाइसेंस एक माह के लिए सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही ताकीद किया गया है कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं करें, अन्यथा शोरूम का ट्रेड लाइसेंस स्थायी रूप में निरस्त कर दिया जाएगा. इसे भी पढ़ें : आरक्षण की जांच के लिए प्रकोष्ठ के गठन पर रमन सिंह ने सरकार को घेरा, कहा- मुद्दों से पीछा छुड़ाने समिति-प्रकोष्ठ का झुनझुना, मंत्री भगत ने दिया यह जवाब…

बता दें कि 1 अप्रैल 2019 के पश्चात समस्त नयी गाड़ियों में निःशुल्क की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ( एचएसआरपी) लगाकर दिये जाने का नियम है. कोई भी डीलर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ( एचएसआरपी ) लगाने हेतु वाहन क्रेता से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकता है. वाहन विक्रेता डीलर गाड़ी को शोरूम से बाहर निकाल कर क्रेता को डिलीवरी भी तभी दे सकता है जब डीलर के द्वारा गाड़ी का नंबर अलाट कर दिया गया हो और इसके पश्चात हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ( एचएसआरपी ) गाड़ी में निःशुल्क लगा दिया गया हो.

आरटीओ रायपुर द्वारा शुभ होंडा कार शोरूम को जाँच में पाया गया कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ( एचएसआरपी ) लगाए वाहन क्रेता को दिया जा रहा है. इस विषय में डीलरशिप ने बताया कि मुहूर्त को वजह से गाड़ी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाये दे दिया गया. जवाब को अमान्य करते हुए आरटीओ रायपुर ने एक महीने के लिए ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की, साथ ही दोबारा इस तरह की गलती पाए जाने पर स्थाई रूप से ट्रेड लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी दी गई.

बिना एचएसआरपी के गाड़ी से परेशानी

बता दें कि बिना नंबर के शोरूम से गाड़ी ख़रीदने पर किसी भी दुर्घटना के स्थिति में इंश्योरेंस के होते हुए भी इंश्योरेंस कंपनी वाहन क्रेता को इंश्योरेंस क्लेम नहीं देती है. यदि आरटीओ के द्वारा बिना नंबर प्लेट के शो रूम से बाहर गाड़ी पायी जाती है, तो गाड़ी में के जीवन काल टैक्स दर के बराबर जुर्माना किया जा सकता है, जो कि गाड़ी के मूल्य का 10 प्रतिशत होता है.

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