शब्बीर अहमद, भोपाल। पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर राजधानी भोपाल बड़ी खबर आई है। पंचायत अध्यक्ष पदों पर 18 दिसंबर को हाने वाले आरक्षण प्रक्रिया को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) ने अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने 17 दिसंबर देर शाम आदेश जारी कर आरक्षण प्रक्रिया का अगले आदेश तक रोक लगा दी। इसके पीछे की वजह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा पंचायत चुनाव पर स्टे लगाने को कारण माना जा रहा है।  यह दूसरी बार है, जब जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण प्रक्रिया स्थगित की गई है। इससे पहले 14 दिसंबर को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को 18 दिसंबर कर दिया गया था।

बता दें कि 52 जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण की प्रक्रिया 14 दिसंबर को भोपाल में होना थी। हालांकि 13 दिसंब को देर शाम पंचायत विभाग ने आरक्षण की तिथि की स्थगित कने का आदेश जारी कर  18 दिसंबर को कलियासोत डेम स्थित वाल्मी में दोपहर 12 बजे से आरक्षण प्रक्रिया होने का आदेश जारी किया था।

दरअसल शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर स्टे लगा दिया है। ओबीसी आरक्षण को आधार बनाकर फैसला लिया है।  महाराष्ट्र केस को बेस बनाकर रोक लगाई है।  सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयोग को कड़ी फटकार भी लगाई। आज विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी।

शिवराज सरकार ने पूर्व सरकार के फैसले को दिया था बदल 

बता दें कि शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) ने कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government)  का एक और फैसला पलट दिया था। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया था, जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद, जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रहेगा। इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 लागू कर दिया है

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