शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के जाति मामले में खुद को आवश्यक पक्षकार बनाने की मांग करते हुए समीरा पैकरा की हस्तक्षेप याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पिछले दिनों मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बता दें कि पूर्व में समीरा पैकरा की हस्तक्षेप याचिका सिंगल बेंच ने खारिज कर हो चुकी थी, जिसके बाद समीरा ने चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में याचिका दाखिल की थी. जानकारी हो कि अजीत जोगी को आदिवासी मानने से हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंकार कर दिया था, जिसके बाद अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई हैं.