नई दिल्ली. समझौता एक्सप्रेस में हुए बम धमाके में आरोपी असीमानंद सहित कमल चौहान, लोकेश शर्मा और राजिंदर चौधरी को पंचकूला एनआईए कोर्ट ने बुधवार को बरी कर दिया. मामले में अंतिम सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया.

गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान के बीच सप्ताह में दो दिन चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 में बम धमाका हुआ था. दिल्ली से लाहौर जा रही ट्रेन में हादसे में 16 बच्चों के साथ 68 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं 12 लोग घायल हो गए थे. धमाके में जान गंवाने वालों में अधिकतर पाकिस्तानी नागरिक थे.

एक्सप्रेस में विसफोट हरियाणा के पानीपत जिले में चांदनी बाग थाने के अंतर्गत सिवाह गांव के दीवाना स्टेशन के नजदीक हुआ था. इस ब्लास्ट के सभी आरोपियों के खिलाफ पंचकूला की स्पेशल एनआईए कोर्ट में केस चल रहा था. मामले में 224 गवाहों के बयान अभियोजन पक्ष की ओर से दर्ज हुए थे. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से कोई गवाह पेश नहीं हुआ. इस केस में कुल 302 गवाह थे. इनमें चार पाकिस्तानी नागरिक थे.