कोलकाता। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने ममता सरकार (Mamta government) को जोरदार झटका देते हुए संदेशखाली केस (sandeshkhali case) की सीबीआई (CBI) जांच करने का फैसला सुनाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए संदेशखाली कांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए। जांच की निगरानी खुद कलकत्ता हाईकोर्ट करेगी। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को होगी। पांच जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस टीएस शिवज्ञानम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की बेंच ने सुनवाई की।

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बता दें कि संदेशखाली की महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं शेख शाहजहां, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। मामले में तीनों आरोपी फिलहाल जेल में बंद है।

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वहीं कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य की ममता बनर्जी सरकार सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा पाएगी। दरअसल, राज्य से जुड़े किसी भी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इसकी जरूरत नहीं होगी।

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