Bihar News: बिहार में तिपहिया यानी ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर स्कूली बच्चों का परिवहन मोटर वाहन अधिनियम के तहत गैरकानूनी है. हालांकि अभिभावक अपने बच्चे को साथ लेकर ऑटो से स्कूल जा सकते हैं. बैठने की क्षमता से अधिक सवारी ढोने के कारण राज्य में लगातार 3 वर्षों में 3 बड़े हादसों में 7 स्कूली बच्चों की मौत और आधा दर्जन से अधिक के गंभीर रूप से जख्मी होने के बाद इस कानून को प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया.
नियम के प्रति नहीं है जागरूक
इसे एक अप्रैल से लागू करना था. हालांकि अब भी अभिभावक और तिपहिया वाहन चालक इस नियम के प्रति जागरूक नहीं हैं. जागरूकता में कमी के कारण कार्रवाई करने से पूर्व यातायात पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान ने मंगलवार को आटो एवं ई-रिक्शा के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.
वाहन किया जा सकता है जब्त
इस दौरान उन्होंने चालकों एवं वाहन मालिकों को एक हफ्ते के भीतर स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की चेतावनी दी. मोहलत की मियाद समाप्त होने के बाद एमवीआइ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. जुर्माना वसूलने के साथ वाहन भी जब्त किया जा सकता है.
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