बिलासपुर। बिलासपुर। भारत स्काउट-गाइड के राज्य परिषद अध्यक्ष पद से हटाने के मामले में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में की गई, जहां अदालत ने राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने शासन से पूरे मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 फरवरी तय की है। फिलहाल अदालत ने मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है।

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का प्रस्ताव असंवैधानिक और एकतरफा है। न तो उन्हें इस संबंध में कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही पक्ष रखने या सुनवाई का कोई अवसर दिया गया। याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वे सांसद होने के साथ-साथ परिषद के वैधानिक अध्यक्ष हैं और इसी हैसियत से उन्होंने 5 जनवरी को जंबूरी से संबंधित बैठक भी आयोजित की थी और जंबूरी आयोजन में करीब 10 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आने के कारण उन्होंने आयोजन को रद्द करने का निर्णय लिया था।
सांसद बृजमोहन अग्रवाज ले याचिका में यह भी कहा था कि वे लंबे समय से स्काउट-गाइड के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं, इसके बावजूद उन्हें बिना जानकारी दिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
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