Action on Alchemist Infra Realty. पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने अल्केमिस्ट इंफ्रा रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक मामले में एक व्यक्ति पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी ने सामूहिक निवेश योजना के जरिए अवैध रूप से धन जुटाने के आरोप में बलवीर सिंह नाम के व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

45 दिन में जुर्माना भरने के निर्देश

बाजार नियामक ने सिंह को 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने को कहा है. अलकेमिस्ट इन्फ्रा के मामले में, सेबी ने सामूहिक निवेश योजना मानदंडों के उल्लंघन के लिए अलकेमिस्ट और सिंह सहित कंपनी के निदेशकों के खिलाफ अधिनिर्णय की कार्यवाही शुरू की है.

बाजार नियामक ने फरवरी 2021 में एक आदेश पारित कर अल्केमिस्ट और बलवीर सिंह समेत कंपनी के निदेशकों पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.

इसके बाद, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (एसएटी) ने सीआईएस नियमों के उल्लंघन के लिए सिंह के खिलाफ सेबी के आदेश को रद्द कर दिया और बाजार नियामक को एक नया आदेश पारित करने के लिए कहा. इसके बाद सेबी का यह ताजा आदेश आया है.

सेबी ने अन्य मामलों में भी कार्रवाई की

एक अन्य आदेश में, बाजार नियामक सेबी ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए बुल रिसर्च इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और उसके निदेशकों के खिलाफ कुल 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

सेबी ने बुल रिसर्च के खिलाफ SCORES में दर्ज शिकायतों की जांच के बाद बुल रिसर्च के खिलाफ यह आदेश दिया है. बुल रिसर्च एक सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार है.

नियामक ने फरवरी 2023 में बुल रिसर्च और कंपनी के निदेशक आसिफ शेख, विनीत सातपुते और संदीप कुशवाहा को नोटिस भेजा था. एक अन्य आदेश में नियामक ने एक्सेल बिल्डटेक और एमरी टाई-अप पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.