मुकेश मेहता, बुधनी। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बुधनी में एक नाबालिग के गर्भपात का मामला सामने आया है। नाबालिग का गर्भपात कराने उसके माता-पिता हॉस्पिटल लेकर गए थे। पुलिस पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है।
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार तीन जून को बुधनी थाना अंतर्गत आदिवासी गांव की एक नाबालिग को उसे माता-पिता शासकीय अस्पताल लेकर गए थे। जहां उसका गर्भपात कराना था। पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। नाबालिग की रिपोर्ट के मुताबिक, गांव के ही एक 19 वर्षीय युवक ने उसके साथ बलात्कार किया था।
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बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गर्भपात
पुलिस ने तत्काल आरोपी राजू पिता राजाराम बारेला (19) के खिलाफ अपराध क्रमांक 199/25 धारा 64(2)एम, बीएनएस, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर चंद घंटो में गिरफ्तार किया। वहीं बुधवार को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन और पुलिस पर सवाल उठ रहे है। क्यों कि नाबालिग की उम्र करीब 15 वर्ष के आसपास थी। उसे लगभग चार माह का गर्भ था, जिसे बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ही गर्भपात करा दिया गया। अगर ऐसे में कोई अनहोनी होती तो उसका जिम्मेदार कौन होता ?
BMO ने कही ये बात
बुधनी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर रामहित कुमार ने बताया कि एक नाबालिग को उसे माता पिता लेकर आए थे। पेट दर्द की शिकायत थी। जांच में पता चला कि उसे ब्लीडिंग हो रही है। इसके बाद पुलिस को सूचित किया। मेडिकल किया गया और नाबालिग की कंडीशन को देखते हुए उसका गर्भपात कराया गया।
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बच्ची की कंडीशन खराब थी- अनुविभागी अधिकारी
अनुविभागी अधिकारी रवि शर्मा ने बताया कि नाबालिग बच्ची के गर्भपात की सूचना मिली थी। बच्ची ने गर्भपात की कोई दवाई खाई थी, आधा बच्चा फंसा हुआ था। इसकी सूचना पर अस्पताल पहुंची और लड़की के बयान लिए गए। बयान के आधार पर राजू पिता राजाराम बारेला पर पॉक्सो एक्ट और बलात्कार की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बच्ची की स्थिति ऐसी थी कि उसका गर्भपात कराना जरूरी थी।
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