बिलासपुर। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की समूह चयन प्रक्रिया को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. जय माँ लक्ष्मी और महामाया महिला स्व-सहायता समूह की याचिका पर उच्च न्यायालय ने तीन हफ्तों में राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

जय माँ लक्ष्मी और महामाया महिला स्व-सहायता समूह राज्य सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार प्रदान करने के लिए 3 दिसंबर 2019 को बनाये गए परिपत्र को चुनौती दी. समूहों ने सरकार द्वारा की समूह चयन की प्रक्रिया गलत, त्रुटिपूर्ण व मनमाना बताते हुए कहा कि इसमें अंकों का निर्धारण व ग्रेडिंग प्रक्रिया पूरी तरह से दोष पूर्ण है.

प्रकरण पर उच्च न्यायालय में गुरुवार को न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की पीठ में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकर्ता की तरफ से संदीप दुबे और आलोक चंद्र ऋषि ने पैरवी की. सुनवाई के पश्चात उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा है.