शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश में सीनियर आईएएस (IAS) पी नरहरि मामले में जिला कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। जिला कोर्ट में ईओडब्ल्यू (EOW) एसपी की जमकर खिंचाई की है। कोर्ट ने एक साल से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर सवाल उठाया है। जिला कोर्ट ने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि -ऐसा प्रतीत होता है कि जनसंपर्क विभाग तथा आर्थिक अपराध अन्वेषण विभाग आरोपी को किसी प्रकार से लाभ पहुंचाना चाहता है। आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं।

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने सिर्फ ये जवाब दिया है कि जनसंपर्क विभाग के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवश्यक रूप से 23 नवंबर 2022 तक प्रतिवेदन स्टेटस रिपोर्ट पेश करें अन्यथा आप के वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि पी नरहरि पर कमिश्नर जनसंपर्क विभाग के पद पर रहते हुए बिना टेंडर जारी किए अपात्र लोगों को करोड़ों रुपयों का भुगतान कर शासन को राजस्व हानि पहुंचाने का आरोप है।

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