नई दिल्ली. दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए दंगा भड़काने और साजिश रचने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई. जिसके बाद सज्जन कुमार ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भेजा है.

1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख दंगों में आरोपी वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

आपको बता दें कि सज्जन कुमार को निचली अदालत ने बरी कर दिया था, लेकिन जस्टिस एस मुरलीधर, विोद गोयल ने सज्जन कुमार को हत्या, साजिश और दंगा भड़काने व भड़काऊ भाषण देने का दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है. सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना है और इस दौरान वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते हैं. सज्जन कुमार के अलावा इस मामले में पूर्व नेवी अधिकारी कैप्टन भागमल, पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोकर और गिरधारी लाल को भी कोर्ट ने दोषी पाया है और इन तीनों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है.