नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ शाही मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. साथ ही विवाद के संबंध में विभिन्न राहतों की मांग करने वाली कई याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया.

न्यायमूर्ति एस.के. कौल और सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि एक हलफनामा, जिसमें उन मुकदमों का विवरण है जिन्हें उच्च न्यायालय ने एक साथ जोड़ने और अपने पास स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, शुक्रवार को दायर किया गया है. हालांकि, पीठ ने टिप्पणी की कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा दायर हलफनामे की सामग्री पर गौर नहीं कर सकती और सुनवाई 10 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी.

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मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट द्वारा मुकदमों का स्थानांतरण पार्टियों के अपीलीय क्षेत्राधिकार से वंचित कर देता है और सभी पक्षों के पास उच्च न्यायालय की यात्रा करने का साधन नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित आवश्यक जानकारी और दस्तावेज भेजने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को एक सख्त रिमाइंडर भेजा था.

पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने राय दी थी कि देरी और कार्यवाही की पुनरावृति से बचने के लिए यदि मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा ही की जाए तो बेहतर होगा. इसने रजिस्ट्रार जनरल से उन सभी लंबित मुकदमों की जानकारी मांगी थी, जिन्हें उच्च न्यायालय ने एक साथ जोड़ने और अपने पास स्थानांतरित करने का आदेश दिया था.

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हिंदू भक्तों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी स्थानांतरण याचिका में कहा था कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मामला राष्ट्रीय महत्व रखता है और इसकी सुनवाई उच्च न्यायालय में होनी चाहिए. इसके बाद हाईकोर्ट ने मथुरा की निचली अदालत में चल रहे मामलों को अपने पास स्‍थानांतरित कर लिया है.

कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मथुरा की विभिन्न अदालतों में कई मुकदमे दायर किए गए थे, जिसमें एक आम दावा था कि ईदगाह परिसर उस भूमि पर बनाया गया है जिसे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है और जहां एक मंदिर मौजूद था. इससे पहले सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करने वाली श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया था.

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