नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2018 से अब तक 34 ब्रोकर डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं. इस साल अब तक 3 ब्रोकर डिफॉल्टर हुए हैं. इसलिए जब भी आप निवेश के लिए ब्रोकर का चयन करें तो सोच समझ कर ही करें. SEBI कुछ नए नियम लेकर आया है जो 2 मई से लागू होगा. जानिए आप भी नियम…
- इंट्राडे लीवरेज पर प्रतिबंध – पहले, मार्जिन केवल दिन के अंत में सत्यापित किया जाता था. ब्रोकरों ने इसका फायदा उठाकर ग्राहकों को इंट्राडे ट्रेडों के लिए बड़े पैमाने पर लाभ उठाने की अनुमति दी, जिसे वे दिन के अंत से पहले बंद कर देंगे. सेबी ने पीक मार्जिन की अवधारणा पेश की, जिसके तहत ब्रोकरों को पूरे दिन पर्याप्त मार्जिन बनाए रखना पड़ता है.
- शेयर गिरवी रखना – यदि कोई ग्राहक मार्जिन प्राप्त करने के लिए अपने शेयरों को गिरवी रखना चाहता है, तो उन पर ग्रहणाधिकार ग्राहक के डीमेट खाते में अंकित हो जाता है. ब्रोकरों को शेयरों को संभालने की सुविधा नहीं है, जिसका अर्थ है कि वे उनका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं
- क्लाइंट्स के फंड लौटाएं – यदि किसी ग्राहक ने एक महीने में एक भी व्यापार नहीं किया है, तो ब्रोकर के पास पड़े धन को एक महीने के भीतर ग्राहक को वापस करना होगा. यहां तक कि उन लोगों के मामले में जो नियमित रूप से व्यापार करते हैं, ब्रोकर के पास पड़े अतिरिक्त धन को हर तीन महीने में एक बार वापस करना होगा.
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, SEBI के नए नियम के तहत 2 मई से ब्रोकरों को CCIL की बेवसाइट पर एक फाइल अपलोड करनी होगी. जिसमें प्रत्येक ग्राहक को दी जाने वाली सीमा का ब्रेक-अप देना होगा. इस जानकारी के आधार पर CCIL यह सुनिश्चित करेगा कि कोई ग्राहक अपनी व्यक्तिगत सीमा से अधिक पोजीशन न लें. मतलब इसका सीधा सा अर्थ है कि “इन मानदंडों की शुरूआत का मतलब यह होगा कि कोई ग्राहक दूसरे ग्राहकों की सीमा का उपयोग करके उसके द्वारा जमा किए गए मार्जिन से अधिक की पोजीशन नहीं ले सकेगा.” निवेश के पहले इन बातों का रखे ध्यान –
इसे भी देखे – 7 रुपये से कम का शेयर और प्रॉफिट डबल…
- ब्रोकर के साथ खाता खोलने से पहले ऑनलाइन रिव्यू जरूर पढ़ें. एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर ब्रोकर के खिलाफ शिकायतों की जांच करें. यदि आपको भुगतान में देरी, धन के गलत प्रबंधन, या अनधिकृत ट्रेडों से संबंधित शिकायतें मिलती हैं, तो उस ब्रोकर से बचें. हाई लीवरेज के वादे के साथ ग्राहकों को लुभाने की कोशिश करने वाले किसी भी ब्रोकर से बचना चाहिए.
- वर्तमान में ग्राहकों की व्यक्तिगत सीमा तय करना ब्रोकर के हाथ में है. ब्रोकर चाहे तो ग्राहकों के एक समूह से संबंधित धन का उपयोग दूसरों के लेन-देन के लिए कर सकता है.
- अकसर ब्रोकर्स अपना ब्रोकिंग चार्ज फिक्स्ड ही रखते हैं. हालांकि, ये कारोबार के वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करते हैं. ऐसे में इस बारे में बात कर लेना भी जरूरी है.
- कुछ ब्रोकरेज हाउस सिर्फ इक्विटी ब्रोकिंग की सेवा ही नहीं प्रदान करतें, बल्कि कई प्रकार की अन्य सेवाएं भी आप तक पहुंचाते हैं. ऐसे में जान लें कि यह सेवाएं क्या हैं और आपके लिए इनकी क्या उपयोगिता है. इसके बाद ही ब्रोकर का चयन करें.
- रेगुलेटर द्वारा यह एक बड़ा कदम जो क्लाइंट मार्जिन के अलगाव और आवंटन से जुड़ा है. जो 2 मई से प्रभावी होगा.
- अब फ्लोटिंग नेट वर्थ की अवधारणा पेश की गई है. ब्रोकरों को न्यूनतम नेट वर्थ के अलावा फ्लोटिंग नेट वर्थ भी मेंटेन करना होगा. मान लीजिए की एक ब्रोकर का एवरेज कैश बैलेंस 10,000 करोड़ रुपये है, उसे अब 1,000 करोड़ रुपये का नेट वर्थ बनाए रखना होगा. ब्रोकरों को फरवरी 2023 तक इस मानदंड का पालन करना होगा.
ब्रोकिंग उद्योग के सूत्रों के मुताबिक ये डिफॉल्ट ज्यादातर ब्रोकरों द्वारा क्लाइंट सिक्योरिटीज और फंड के दुरुपयोग का परिणाम है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने इस तरह की प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े मानदंडों की शुरुआत की है. जिसके बाद ये ब्रोकर उसकी अनुपालन नहीं कर सके और डिफॉल्टर हो गए.
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