Sharmistha Panoli Case: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ FIR दर्ज कराने वाले वजाहत खान (wazahat khan) को सोमवार को कोलकाता के एमहर्स्ट स्ट्रीट इलाके से गिरफ्तार किया गया है। वजाहत ने सोशल मीडिया पर अपने कई पोस्ट में हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसके अलावा उस पर हेट स्पीच का भी आरोप है। रामस्वाभिमान परिषद ने उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई है।
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बता दें कि लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को 30 मई को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। अब उसी मामले में शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है।
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बताया जा रहा है कि वजाहत पिछले कुछ दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस के नोटिस के बाद भी वह पेश नहीं हुआ था।इसके बाद उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने कई बार छापेमारी की। इसके बाद पुलिस ने उसके घर गार्डन रीच इलाके में कई बार छापेमारी की और आखिरकार उसे एमहर्स्ट स्ट्रीट इलाके से गिरफ्तार किया गया।
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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का आरोप
वजाहत के खिलाफ गोल्फ ग्रीन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोप है कि उसने सोशल मीडिया पर ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट डाले, जिनमें हिंदू धर्म, देवी-देवताओं और परंपराओं के खिलाफ अपमानजनक, भड़काऊ और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया। ‘श्री राम स्वाभिमान परिषद’ नामक संगठन ने 2 जून को वजाहत के खिलाफ औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई थी।

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शिकायत के बाद पुलिस ने वजाहत खान पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कथित तौर पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196(1)(ए), 299, 352 और 353(1)(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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शर्मिष्ठा पनोली को मिली अंतरिम जमानत
इधर पनोली को कोर्ट ने अब अंतरिम जमानत दे दी है। जमानत की शर्तों के तहत वह देश छोड़कर नहीं जा सकतीं। 5 जून 2025 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें 10,000 रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी।
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कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा के खिलाफ 15 मई को गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था। 30 मई 2025 को उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, क्योंकि वह नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुई थीं। हालांकि, विवाद बढ़ने पर शर्मिष्ठा ने वीडियो हटा दिया और बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 31 मई को कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि, 5 जून 2025 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें 10,000 रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी।
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जानें क्या है पूरा मामला
22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसमें करीब 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर मिशन चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक ने अपनी राय रखी थी, लेकिन कुछ फेमस बॉलीवुड स्टार इस आतंकी हमले पर भी चुप थे। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट कर इन लोगों पर जमकर निशाना साधा था। इस वीडियो में उन्होंने कुछ बॉलीवुड सितारों की आलोचना की थी, और पूछा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चुप्पी क्यों साधी है? आरोप है कि उन्होंने वीडियो में एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया था।
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15 मई को वीडियो हटाया, माफी भी मांगी
वीडियो के विरोध और पुलिस के केस दर्ज करने के बाद शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी। शर्मिष्ठा ने लिखा–मैं सबसे बिना शर्त माफी मांगती हूं। जो कुछ भी मैंने कहा, वह मेरी निजी भावनाएं हैं। मेरा मकसद किसी को जानबूझकर ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं भविष्य में अपनी सार्वजनिक पोस्ट को लेकर सावधानी बरतूंगी। एक बार फिर मुझे माफ कर दें।
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