वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर. छत्तीसगढ़ की मुंगेली जिले के धूमा गांव में स्थित भाटिया वाइन फैक्ट्री में पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम निरीक्षण करने पहुंची. इस दौरान जांच टीम को फैक्ट्री में पर्यावरण संरक्षण के नियमों के विरुद्ध कई खामियां मिली, जिन्हें लेकर जांच टीम ने फैक्ट्री पर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूएशन एक्ट की धारा 33 के तहत पेनाल्टी लगाने के साथ ही कमियों को दूर करने की चेतावनी दी है.
हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश
पर्यावरण संरक्षण मंडल की टीम को निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री के बाहर गंदगी मिली. इसकी जानकारी चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच में दी गई. इस मामले में हाई कोर्ट ने फैक्ट्री प्रबंधन से परिपालन रिपोर्ट मांगी है. वहीं मामले की सुनवाई 7 दिन बाद होगी.
फैक्ट्री के गंदे पानी से शिवनाथ नदी हुई दूषित
बता दें, मुंगेली के धूमा गांव में संचालित भाटिया वाइस फैक्ट्री से गंदा पानी नाले के जरिए शिवनाथ नदी में बहाया जा रहा था. इससे लाखों मछलियां और दर्जनों मवेशी मारे गए. बदबू और प्रदूषण से आसपास के गांवों के ग्रामीण परेशान हैं. इस मामले में अब हाई कोर्ट संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है.
वहीं इससे पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण मंडल को निरीक्षण के आदेश दिए थे. जिसके बाद आज सुनवाई के दौरान जांच टीम ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर जारी नियमों का उल्लंघन होने की जानकारी देते हुए अदालत को रिपोर्ट सौंपी है.
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