भोपाल। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. नव-गठित निवाड़ी जिले के लिए पदों के सृजन की मंजूरी मिली है. मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम में परिवर्तन किया गया है. पुनर्वास आयुक्त के एक अस्थाई पद की समय अवधि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया. कैबिनेट ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किए जाने का अनुमोदित किया है.

निवाड़ी जिले के लिए पदों के सृजन की मंजूरी

दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई. नव-गठित निवाड़ी जिले के लिए विभिन्न संवर्गों के कुल 12 पदों में से 9 पदों को जिला टीकमगढ़ से रिडिप्लायमेंट से उपलब्ध कराने और 3 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया.

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संविदा नियुक्ति नियम-2017 के नियम में संशोधन की स्वीकृति

मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम, 2017 के नियम 11 (3) के बाद परंतुक स्थापित करने का निर्णय लिया. संशोधन के अनुसार “परन्तु यह कि राज्य शासन विशिष्ट प्रकरण में उपरोक्तानुसार उल्लेखित एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देने की शर्त को शिथिल कर सकेगा।” उल्लेखनीय है कि सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति संबंधी नियम-2017 के नियम 11(3) के प्रावधान अनुसार संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व की सूचना अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त किए जाने का प्रावधान था.

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पुनर्वास आयुक्त के पद में 30 जून 2027 तक की वृद्धि

शिवराज कैबिनेट ने पुनर्वास आयुक्त के 1 अस्थाई पद की समय अवधि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 से बी.सी.ओ. पुनर्वास आयुक्त कार्यालय में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमुख राजस्व आयुक्त राजस्व विभाग के बी.सी.ओ. 0709 में मर्ज किया जाएगा.

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद ने राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ का गठन किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 8 अप्रैल 2022 को जारी आदेश को अनुमोदित किया है.

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