नई दिल्ली। पूर्व प्रमुख सचिव अमन सिंह की मनी लॉंड्रिंग के मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिसे उन्होंने वापस ले लिया है. मामले की जांच ACB/EOW की टीम ही करेगी.
बता दें कि इसके पहले अमन सिंह की ओर से सीनियर एडवोकेट सीएस सुन्दरम और सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने पैरवी करते हुए आग्रह किया था कि मामले की जांच CBI को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन सुनवाई के पहले ही अमन सिंह ने याचिका वापस ले लिया. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में होनी थी.
अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मिन सिंह की ओर से दायर याचिका में यह कहा गया था कि सरकार की एजेंसी जो मामले में जांच कर रही है, वह एजेंसी विश्वसनीय नहीं है. याचिका में यह आग्रह था कि इस जांच को किसी केंद्रीय एजेंसी से कराया जाए. हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने अमन सिंह और उसकी पत्नी यास्मिन सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी.
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