लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट में आज श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में अहम सुनवाई होगी। 2 जजों की बेंच शुक्रवार को मामले में सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई है। HC ने 18 याचिकाओं को सुनवाई के लिए योग्य माना था। इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। हिंदू पक्ष ने SC में कैविएट दाखिल कर रखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला दिया था।

दरअसल, गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने इस विवाद से जुड़ी याचिकाओं की पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। HC ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाओं को मंजूर कर लिया और मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

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मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में यह दावा किया था कि 1968 के समझौते के तहत शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के बीच हुए समझौते को वैध माना जाए और इसके आधार पर विवाद को समाप्त किया जाए। लेकिन हिन्दू पक्ष ने यह दावा किया कि यह समझौता अवैध है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए। हिन्दू पक्ष का कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर मस्जिद का निर्माण अवैध रूप से किया गया था और इसे हटाया जाना चाहिए।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मामला पहले से ही निचली अदालत में लंबित है और वहां इस पर विचार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के समक्ष मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखने का निर्देश दिया और इस प्रकार उच्च न्यायालय ने इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है।