दीपावली और आगामी त्योहारों से पहले सिक्किम सरकार ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की तैयारी तेज कर दी है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (SP), एसडीपीओ और थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। पुलिस प्रशासन को पटाखों की अवैध बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर नजर रखने के साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया है।

सिलीगुड़ी से पटाखे लाने की आशंका, सीमाओं पर बढ़ेगी निगरानी

राज्य पुलिस मुख्यालय की कानून एवं व्यवस्था शाखा के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पटाखों से निकलने वाली हानिकारक और जहरीली गैसें वायु प्रदूषण बढ़ाती हैं। इसका सीधा असर पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है।

दीपावली को देखते हुए आशंका जताई गई है कि कुछ व्यापारी और लोग सिलीगुड़ी समेत दूसरे शहरों से पटाखे लाकर सिक्किम में उनकी अवैध बिक्री या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रोकने के लिए थाना प्रभारियों को दुकानदारों को प्रतिबंध की जानकारी देने और संदिग्ध दुकानों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, सीमावर्ती पुलिस थानों को जांच चौकियों पर निगरानी बढ़ाने और पटाखे मिलने पर उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त करने को कहा गया है।

सेना और BRO की कैंटीनों पर भी रहेगी नजर

पुलिस के आदेश में सेना और सीमा सड़क संगठन (BRO/GREF) की कैंटीनों का भी विशेष उल्लेख किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षकों को संबंधित सैन्य अधिकारियों से संपर्क कर यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इन कैंटीनों में पटाखों का भंडारण और बिक्री न हो। आदेश में पूर्व वर्षों में यहां तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री की जानकारी सामने आने का भी जिक्र किया गया है।

दीपावली से छठ और नववर्ष तक लागू रहेंगे निर्देश

पुलिस प्रशासन को दीपावली के अलावा लोसूंग, छठ पूजा, नववर्ष और विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक आयोजनों के दौरान भी प्रतिबंध का समान रूप से पालन कराने को कहा गया है।

साथ ही, सभी समुदायों के साथ समान व्यवहार करने, स्थानीय लोगों का सहयोग लेने और प्रदूषण मुक्त त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

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