SIR : रायपुर. भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को छत्तीसगढ़ की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करने जा रहा है. इसके साथ ही 2026 में इन प्रदेश में प्रस्तावित चुनावी प्रक्रिया की तैयारियों में एक और अहम कदम पूरा हो जाएगा. चुनाव आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में तैयार किए गए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि वे तय समय में आपत्तियां, सुझाव दर्ज करा सकें.

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आयोग ने यह निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाए. इसके साथ ही पारदर्शिता और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रारूप मतदाता सूची को सीईओ और डीईओ की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी अपलोड किया जाएगा. मतदाता सूचियों के साथ- साथ अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूचियां भी संबंधित सीईओ डीईओ की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी. ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद निर्धारित समय में दावा-आपत्ति प्रक्रिया चलेगी और फिर अंतिम मतदाता सूची इसके बाद जारी की जाएगी.

नोटिस फेज में दावों और आपत्तियों का होगा निपटारा

ड्राफ्ट वोटर सूची के प्रकाशन होने के बाद नोटिस फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से एक साथ गणना प्रपत्र पर नोटिस जारी करना, सुनवाई, प्रमाणित और फैसला लेना और दावों और आपत्तियों का निपटारा करना शामिल है. मतदाता 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा/आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

SIR को लेकर चुनाव आयोग ने किया ये दावा

आयोग ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक और योग्य मतदाताओं को दावे-आपत्तियों की अवधि के दौरान जोड़ा जा सकता है, जिन मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए जाएंगे, उनका नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने घर-घर जाकर कई बार संपर्क किया. साथ ही ईआरओ ने राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर असंग्रहणीय फॉर्म की अस्थायी सूची साझा की, ताकि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) फील्ड में सत्यापन कर सकें.

ऑनलाइन कैसे देख सकेंगे अपना नाम? 

सबसे पहले नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (NVSP) पर: वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं.
‘Search Your Name in Electoral Roll’ विकल्प चुनें.

तीन तरीके उपलब्ध हैं:

EPIC नंबर से: अपना वोटर आईडी नंबर डालें, राज्य चुनें, कैप्चा भरकर सर्च करें.
पर्सनल डिटेल्स से: राज्य, भाषा चुनें, फिर नाम, जन्मतिथि, उम्र, रिश्तेदार का नाम, लिंग, जिला और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरें. कैप्चा डालकर सबमिट करें.
मोबाइल नंबर से: राज्य और भाषा चुनें, मोबाइल नंबर डालें, कैप्चा भरकर सर्च करें.

वोटर हेल्पलाइन ऐप : Google Play Store या Apple App Store से ‘Voter Helpline’ ऐप डाउनलोड करें.
EPIC नंबर या अन्य डिटेल्स से नाम सर्च करें.

राज्य सीईओ वेबसाइट से पीडीएफ

संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट पर जाएं और पूरी सूची या बूथ-वार पीडीएफ देख सकते हैं.