सिरसा। नशा तस्करी के खिलाफ सिरसा पुलिस ने अब संपत्ति पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डिंग थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी सोहनलाल की चल-अचल संपत्ति अटैच करने के आदेश जारी हुए हैं। पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति नशा तस्करी से अर्जित की गई थी। अब आरोपी इसे बेच नहीं सकेगा। संबंधित विभागों को नोटिस भेज दिए गए हैं। संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी।

पुलिस ने आरोपी की संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड जुटाया था। इसके बाद मामला सक्षम प्राधिकारी एवं राजस्व विभाग, दिल्ली को भेजा गया। वहां से मादक पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 68एफ(2) के तहत संपत्ति अटैच करने के आदेश जारी हुए। इस कार्रवाई में आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज संपत्तियां शामिल हैं।

जमीन से लेकर गाड़ियों तक पर कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, अटैच की जाने वाली संपत्ति में 15 मरले जमीन शामिल है। इसके अलावा दो कार और दो बाइक भी कार्रवाई के दायरे में हैं। संबंधित विभागों को नोटिस जारी हो चुके हैं। अब नियमानुसार संपत्ति अटैच कर उसे कब्जे में लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

41 किलो चूरापोस्त के मामले में हुई थी सजा

सोहनलाल का नाम पहले भी नशा तस्करी के मामले में सामने आ चुका है। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2006 में उसके खिलाफ 41 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद होने पर केस दर्ज हुआ था। अदालत ने इस मामले में उसे चार साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ नशे से जुड़े अन्य मामले भी दर्ज बताए गए हैं।

नशे की कमाई से बनाई संपत्ति तो होगी कार्रवाई

सिरसा पुलिस अब नशा तस्करी में शामिल लोगों की संपत्तियों का ब्योरा जुटा रही है। जांच का मकसद यह पता लगाना है कि आरोपियों ने नशे की कमाई से कहां-कहां संपत्ति बनाई है। पुलिस के मुताबिक, ऐसे मामलों में कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिले में इससे पहले भी कुछ नशा तस्करों की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं।

पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करी के मामलों में संपत्ति की जांच पर भी जोर बढ़ा है। अब सोहनलाल की संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया पूरी होना बाकी है।