ऐक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दरअसल मुरादाबाद में दर्ज एक केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से सोनाक्षी सिन्हा को राहत मिल गई है. बता दे, सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ मुरादाबाद में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था. इस मामले की सुनवाई मुरादाबाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत में हो रही है. सुनवाई के दौरान सोनाक्षी सिन्हा के गैर-हाजिर रहने के कारण उनके खिलाफ वादी ने गैर जमानती वारंट के लिए आग्रह किया था.

इसके बाद अदालत ने मामले में आदेश सुरक्षित कर लिया था. जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में चली गई थी. अब हाईकोर्ट ने जुलाई तक सोनाक्षी सिन्हा को राहत दी. बता दे, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रहने वाले प्रमोद शर्मा एक इवेंट कंपनी के मालिक है. जो अक्सर सेलिब्रिटीज के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते है. प्रमोद शर्मा ने सोनाक्षी सिन्हा से भी एक कार्यक्रम के लिए समय मांगा था. यह कार्यक्रम दिल्ली में 30 सितंबर 2018 को होना था, लेकिन आखिरी वक्त में सोनाक्षी सिन्हा और उनके सलाहकार ने आने से मना कर दिया था. जबकि इन्होंने अपनी पूरी फीस प्रमोद शर्मा से ले ली थी.

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बता दें कि इस मुकदमे की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी की अदालत में की जा रही है. ऐक्ट्रेस सिन्हा व उनके सलाहकार अभिषेक सिन्हा के खिलाफ मुकदमे में  हाजिर न होने के कारण जमानती वारंट जारी कर दिए थे. सोनाक्षी सिन्हा के वकील अनुराग भटनागर (लवी) ने बताया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट की कार्यवाई के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट मे स्टे के लिए याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकर कर लिया गया है. अदालत द्वारा जारी वारंट पर जुलाई के अंतिम सप्ताह तक के लिए रोक लगा दी गई है. वहीं इस मुकदमे की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी.

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