सोनीपत। जिले में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें अदालतों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकेगा। चेक बाउंस, फौजदारी, दीवानी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक विवाद और ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले भी इसमें शामिल होंगे। लोक अदालत सोनीपत के अलावा गोहाना, गन्नौर और खरखौदा के न्यायिक परिसरों में लगेगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रचेता सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का सरल और जल्दी समाधान करना है।

इन मामलों का होगा निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में अलग-अलग श्रेणियों के लंबित मामलों को आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • फौजदारी के समझौता योग्य मामले
  • चेक बाउंस से जुड़े धारा 138 के मामले
  • अन्य दीवानी मामले
  • मोटर वाहन दुर्घटना से जुड़े मामले
  • वैवाहिक और पारिवारिक विवाद
  • ट्रैफिक चालान

लोक अदालत में उन मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका समाधान दोनों पक्षों की सहमति से संभव है। संबंधित न्यायालय ऐसे मामलों का चयन कर रहे हैं, जिनका निपटारा समझौते के आधार पर किया जा सकता है।

लंबित केस वाले पक्षकार कैसे उठा सकते हैं लाभ?

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऐसे लोगों से लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है, जिनका मामला अदालत में लंबित है और वे आपसी बातचीत से विवाद सुलझाना चाहते हैं। लोक अदालत के जरिए पक्षकारों का समय और संसाधन बच सकता है।

कानूनी सहायता के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क

राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ी जानकारी या कानूनी सहायता के लिए नागरिक जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला एडीआर सेंटर और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं।

इसके अलावा इन हेल्पलाइन नंबरों पर भी जानकारी ली जा सकती है:

  • जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेल्पलाइन: 0130-2220057
  • नालसा हेल्पलाइन: 15100

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि वे 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और आपसी रजामंदी से अपने लंबित मामलों का समाधान कराएं।

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