साउंड प्रदूषण जिस तरह तेजी से बढ़ रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए ज्वाइंट सीपी संदीप शर्मा ने रिहायशी क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हार्न बजाने पर रोक लगाई है। उन्होंने साउंड सिस्टम , लाउड स्पीकर, पटाखों और शौर डालने वाली वस्तुओं की आवाज तय सीमा तक रखने के निर्देश दिए हैं। 

बता दें कि लाउड स्पीकर, शौर मचाने वाले किसी भी प्रकार के यंत्र या खिलौने, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। मैरिज पैलेसों और हॉटलों के लिए भी यह नियम लागू होते हैं। प्राइवेट साउंड सिस्टम की आवाज 5 डीबी तक रखी जाएगी। अगर आदेशों का पालन पूरी तरह नहीं किया जाएगा तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। इसी तरह जिस गाड़ी में अगर म्यूजिक सिस्टम लगा है तो उस गाड़ी से गानों की आवाज अगर बाहर आती है तो वह आदेशों के उल्लंघन में ही माना जाएगा।

आगे उन्होंने बताया है कि एक दिन के लिए वाहन पार्किंग में खड़ा किया गया है तो वाहन मालिक का नाम रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, साथ ही मालिक के हस्ताक्षर भी करवाए जाएंगे। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने यह आदेश जारी किया है कि मोबाइल फोन और सिम बेचने वाले , सामान बेचते वक्त खरीददार से पहचान पत्र, आईडी प्रूफ की फोटो जरूर लें।