कानपुर. Irfan Solanki Case: उत्तर प्रदेश में कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई. आरोप है कि उन्होंने करोड़ों का प्लॉट हड़पने के लिए नाजिम फातिमा की झोपड़ी जलाई थी. अब इरफान सोलंकी की विधायकी जाएगी और यहां उपचुनाव होगा.

मामले में इरफ़ान के भाई रिज़वान, शरीफ, शौकत और इसराइल को भी 7 ही साल की सजा हुई है. साथ ही 30 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया. इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद हैं. कल शुक्रवार को कोर्ट में उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई.

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दरअसल, नजीर फातिमा नाम की महिला ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में घर कब्जा करने की मंशा से आगजनी करने का मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें विधायक समेत कुल 12 लोग अभियुक्त बनाए गए थे.

बता दें कि 1 मार्च को सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख तय की थी. लेकिन अलग-अलग कारणों से फैसला टलता रहा. इस बीच कोर्ट ने दोबारा दोनों पक्षों से लिखित बहस दाखिल करने को कहा था.

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क्या है पूरा मामला

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि 7 नवंबर 2022 को उसका परिवार भाई की शादी में गया था. तभी रिजवान सोलंकी, इसफान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी थी. ऐसा सोची समझी साजिश के तहत किया गया था. जिससे पीड़ित परिवार डर कर भाग जाए और आरोपी उनके घर पर कब्जा कर लें.

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