दिन चढ़ते ही ट्रैफिक पुलिस की सभी टीमें बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों को पकड़ने में जुट गई हैं।

बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पकड़े जाने पर पहली बार 2,000 रुपए और दूसरी बार 3,000 रुपए जुर्माना लगाने का नियम है।

शहर में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि इन वाहन चालकों के चालान काटने शुरू कर दिए गए हैं। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी जारी की थी कि जिन लोगों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है, वे इसे लगवा लें।

तीसरी बार जुर्म करने पर वाहन की आरसी ब्लैक लिस्ट करने का प्रावधान है। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई किया जा सकता है जबकि शहर में नंबर प्लेट को फिट करवाने के लिए 2 केंद्र बनाए गए है। इसके साथ ही लोग कुछ अतिरिक्त फीस अदा कर होम डिलीवरी सुविधा का लाभ भी दे सकते है।