राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव (MP Panchayat Election) पर सुनवाई के बाद पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी सीटों को फिर से नोटिफाई करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग (state election commission) में आदेश को लेकर मंथन हुआ। आगे की रणनीति तैयार करने आयोग विधि-विशेषज्ञों से राय ले सकता है। साथ ही आयोग सीधे सरकार को भी निर्देशित कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए। 

दरअसल  चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं होने के चलते चुनाव पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका पर तुरंत सुनवाई से इंकार करते हुए 3 जनवरी को सुनवाई करने की बात कही थी। इस पर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए शुक्रवार को सुनवाई तय की थी। आज सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव पर आदेश के कुछ दिनों बाद, अब सुप्रीम कोर्ट ने एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी।

चुनाव पर रोक के बावजूद नामांकन भरने का दौर जारी 

सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर रोक लगाने के बावजूद दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में नामांकन भरने का दौर जारी है। 17 दिसंबर को 8081 नामांकन जमा हुए। इसमें 4180 पुरुष और 3501 महिला अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा किए। इस तरह अब तक कुल 14 हजार 525 अभ्यर्थियों ने नामांकन जमा कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य के लिए अबतक 302 नामांकन भरे जा चुके हैं। वहीं जनपद पंचायत सदस्य के लिए 1132 और सरपंच पद के लिये 9371 नामांकन किया जा चुका है। वहीं पंच पद के लिये 3720 नामांकन अबतक जमा हुए हैं।

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