शब्बीर अहमद,भोपाल। मप्र पंचायत चुनाव रद्द करने को लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग फैसला ले सकता है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग के पाले मामला पहुंच गया है. मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन कल देर रात जारी हुआ था. राज्य निर्वाचन आयोग विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर बड़ा फैसला ले सकता है.
दरअसल मप्र पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया गया है. शिवराज कैबिनेट की मुहर के बाद चुनाव निरस्त करने के प्रस्ताव पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने भी हस्ताक्षर कर दिए हैं. राज्यपाल की मुहर के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया. मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश वापस लेने का गजट नोटिफिकेशन देर रात जारी हुआ था.
बता दें कि मप्र पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक उठापटक जारी है. शिवराज सरकार ने पंचायत चुनाव टालने का फैसला किया है. बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा चुके हैं. इसके तहत बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे. हालांकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिस पर जनवरी 2022 में सुनवाई होनी है.
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