सत्या राजपूत, रायपुर. प्रदेश में कोरोना के मामले में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है. कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन के अनुसार अगर किसी भी जगह एक कोविड पॉजिटिव मरीज मिलता है तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा.

11 अलग-अलग बिंदुओं में जारी किया गया निर्देश

  1. कोरोना पॉज़िटिव दर 10 प्रतिशत से अधिक और 40% ऑक्सीजन बेड भरे हुए हों तो चिंता का विषय होगा.

2. राज्य स्तरीय कोविड कंट्रोल रूम में 24 घंटे सेवा.

3. जिला को कोविड कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश.

4. कोविड जांच में तेजी लाने के लिए दिशा निर्देश जारी.

5. प्रत्येक जिला से 5% सैंपल भुवनेश्वर भेजने के लिए आदेश जारी.

6. एक एक्टिव प्रकरण में कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश.

7. कोविड जांच के लिए बिस्तरों की व्यवस्था.

8. कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के लिए भी दिए गए दिशा निर्देश.

9. जिला स्तर में भी प्रतिदिन मीडिया ब्रीफ़िंग करने के निर्देश जारी.

10. स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को जारी किए आदेश.

11. एक एक्टिव मरीज मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश.

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