रायपुर। महिला आयोग की सुनवाई में सहयोग न करते हुए उसके क्षेत्राधिकार का चुनौती देते हुए अमर्यादित आचरण करने पर कोरिया अपर कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार के खिलाफ कार्रवाई करने आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. आयोग ने अपर कलेक्टर को निलंबित करने के साथ कड़ी से कड़ी विभागीय कार्रवाई करते हुए पदावनत करने की अनुशंसा की है.

मामला आवेदिका वर्षा अहिरवार का है, जिन्होंने अपने पति अपर कलेक्टर कोरिया सुखनाथ अहिरवार और उनके नातेदारो पर वर्ष 2012 से लगातार शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा करने के साथ आवेदिका की दोनो पुत्रियों को अपने अधिकारी होने का लाभ लेते हुए जबरदस्ती अलग अवैध अभिरक्षा में रखे जाने की गंभीर शिकायत की है.

आवेदिका की शिकायत पर महिला आयोग 9 सितंबर 2020 को प्रथम सुनवाई रखी थी, जिसमें अनावेदक ने प्रभारी सचिव के भ्रमण और कोरोना महामारी में ड्यूटी बताकर उपस्थित नहीं हुए. इस पर आयोग ने कोरिया कलेक्टर को आगामी सुनवाई में अनिवार्य रूप से अनावेदक को दोनों नाबालिग पुत्रियों के साथ उपस्थित कराए जाने का अनुरोध किया था, लेकिन 14 अक्टूबर को हुई सुनवाई में फिर अनावेदक सुखनाथ अहिरवार दोनों बच्चियों के साथ उपस्थित नहीं हुए. ऐसे में अनावेदक आयोग को प्रकरण के अन्वेषण में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

अनावेदक के व्यवहार एवं उनके विरूद्ध शिकायतों के अवलोकन से छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने यह माना कि सामाजिक जीवन में ऐसे गैर जिम्मेदार व्यवहार प्रकट करने वाले अधिकारी के प्रति सिविल सेवा आचरण नियम तथा अन्य नियमों एवं प्रावधानों के आलोक में यथोचित कार्रवाई किया जाना उचित है.