देहरादून. State Children Policy: उत्तराखंड में ‘स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी’ लागू हो गई है. ऐसे में अब कोई भी बच्चा सड़क पर भीख मांगते दिखाई नहीं देगा. 2 जून को ही राज्य सरकार ने पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है. जिसमें तमाम प्रावधान किए गए हैं.
नीति के तहत सड़क किनारे रहने वाले बच्चे या फिर सड़कों के किनारे भीख मांगने वाले बच्चों को एक बेहतर जिंदगी मुहैया कराना है. अगर यह नीति बेहतर ढंग से धरातल पर उतरती है तो आने वाले समय में भीख मांगने वाला एक भी बच्चा सड़कों पर दिखाई नहीं देगा.
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इस पॉलिसी में किए गए प्रावधानों के अनुसार, बेघर या फिर सड़क किनारे रहने वाले बच्चों का तत्काल रेस्क्यू किया जाएगा. उस बच्चों के रिस्क की सूचना बाल स्वराज-चिल्ड्रेन इन स्ट्रीट सिच्युएशन पोर्टल पर अपडेट करनी होगी. इसके बाद बच्चों के लिए कपड़े और भोजन की व्यवस्था करने के साथ ही बच्चों की स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा उपचार भी करना होगा.
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