Odisha Desk, कोरापुट: दिवाली के त्योहारी सीजन को देखते हुए ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगड़ा मंडल ने रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया है। रेलवे प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यात्री ट्रेनों में पटाखे, गैस सिलेंडर, एसिड, पेट्रोल और केरोसिन जैसे खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थ ले जाना रेलवे अधिनियम के तहत एक संगीन व दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर दोषी व्यक्ति को जेल की सजा हो सकती है।

सुरक्षित और सुगम रेल यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रायगड़ा मंडल ने सभी रेल यात्रियों से अपील की है कि वे स्वयं किसी भी प्रकार का विस्फोटक या ज्वलनशील सामान न ले जाएं और अपने साथी यात्रियों को भी ऐसा करने से रोकें।

दिवाली के दौरान पैसेंजर और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में पटाखों के अवैध परिवहन को पूरी तरह रोकने के लिए रायगड़ा मंडल के डीआरएम अमिताभ सिंघल ने अधिकारियों को एक ‘विशेष सुरक्षा अभियान’ चलाने के सख्त निर्देश दिए हैं।

ट्रेनों और रेलवे स्टेशन परिसरों में ज्वलनशील पदार्थों की सख्त जांच के लिए रेलवे सुरक्षा बल और सरकारी रेलवे पुलिस को तैनात किया गया है। यात्री बोगियों के साथ-साथ पार्सल वैन में लोड होने वाले सामान और पैकेजों की भी सरप्राइज और रैंडम चेकिंग की जा रही है। ट्रेनों में चलने वाली एस्कॉर्टिंग टीमों और महिला सुरक्षा के लिए तैनात ‘मेरी सहेली’ टीमों को भी बोगियों में संदिग्ध सामान पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

रेलवे ने आम यात्रियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि ट्रेन यात्रा के दौरान कोई भी यात्री पटाखे या खतरनाक सामान ले जाता हुआ दिखे, तो तुरंत ऑन-ड्यूटी रेलवे स्टाफ जैसे आरपीएफ, जीआरपी, टीटीई (TTE), कोच अटेंडेंट, ट्रेन गार्ड या स्टेशन मैनेजर को सूचित करें। यात्री किसी भी समय हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करके ट्रेनों में पटाखों या खतरनाक पदार्थों के परिवहन की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रायगड़ा मंडल के सुरक्षा विभाग द्वारा पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को पटाखों से होने वाले जान-माल के खतरों के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है।

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